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नागरिक घोषणापत्र

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भारत संघ के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर यथा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा सेवा कर की उगाही (वसूली) और समाहरण/उद्ग्रहण के प्रबंध एवं प्रशासन तथा सीमापार वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन अर्थात आवाजाही आदि को सरल, सुकर करने हेतु वित्त मंत्रालय का केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड एक शीर्ष निकाय है । इस विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार और समुन्नति के लिए बोर्ड ने यह नागरिक अधिकार-पत्र प्रतिपादित करने (तैयार करने) का निर्णय लिया है ।
व्यापार, उद्योग एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स (पणधारियों) के हितार्थ हमारे लक्ष्य, मूल्यों, स्तर (मानकों) का, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवा कर नीतियों तथा सीमापार नियंत्रण के प्रवर्तन की नीतियों के निर्माण-निर्धारण तथा कार्यान्वयन में उत्कर्ष एवं समुन्नत स्तर की प्राप्ति के लिए, यह नागरिक अधिकार पत्र एक घोषणा-पत्र है ।
यह चार्टर/नागरिक अधिकार-पत्र हमारी दक्षता एवं कार्यकुशलता को आँकने के लिए एवं उसके निर्धारण हेतु बैंचमार्क होगा तथा यह एक गतिशील दस्तावेज़ का रूप भी होगा जिसे दो साल में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाएगा ।

दृष्टि एवं भविष्य निरूपण

परोक्ष/अप्रत्यक्ष करों के पारदर्शी समाहरण तथा सीमापार नियंत्रण के प्रवर्तन हेतु हमारा दृष्टि ध्येय एक दक्ष एवं पारदर्शी तंत्र/प्रणाली प्रदान करना है ताकि उनका स्वेच्छा से अनुपालन प्रोत्साहित हो सके ।

लक्ष्य (मिशन)

हमारा लक्ष्य केंद्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क व सेवाकर की विधि (कानून) एवं प्रक्रियाएं तैयार करने/सूत्रबद्ध करने और कार्यान्वयन में उत्कर्ष व समुन्नति प्राप्त करना तथा विधि एवं प्रक्रियाओं के निम्नवत मानदंड प्राप्त करना है :

  • राजस्व की निष्पक्ष, उचित, न्यायसंगत , साम्यापूर्ण, पारदर्शी तथा दक्षतापूर्वक वसूली ।
  • सरकार की आर्थिक, कराधान तथा व्यापार नीतियों को व्यावहारिक रूप से लागू करना ।
  • सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवाकर की प्रक्रियाओं को सरल, कारगर और सटीक बनाकर व्यापार और उद्योग को सुकर और सुसाध्य बनाना एवं भारतीय व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से समृद्ध बनाने में सहायता करना ।
  • सीमापार वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक सम्पदा की आवाजाही पर नियंत्रण सुनिश्चित करना ।
  • सूचना और मार्गदर्शन देकर स्वैच्छिक अनुपालन का वातावरण बनाना ।
  • राजस्व अपवंचन, वाणिज्यिक कपट-छल तथा सामाजिक बुराई के विरुद्ध सतत संघर्ष ।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुपूरक प्रयासों के साथ सजग, सचेष्ट रहना ।

हमारी योजना / रणनीति

अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

  • प्रचालनों/संचालनों की बैंचमार्किंग और उत्तम योजनाओं को अपनाना ।
  • सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाना ।
  • अद्यतन/अधुनातन तकनीक जैसे कि जोखिम प्रबंधन, नॉन इंट्यूसिव इन्सपेक्शन तथा प्रत्यायित (एक्रेडिटेड) क्लाइंट सुकरता के प्रयत्न द्वारा सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर प्रक्रियाओं को ग्राहक/मुवक्किल के लिए सरल और कारगर बनाना ।
  • अन्य सरकारी एवं निजी अभिकरणों के साथ सहकारिता हेतु पहल विकसित करने का प्रयास तथा व्यापार, उद्योग और अन्य पणधारियों (स्टेकहोल्डरों) के साथ भागीदारी निर्मित करना ।
  • मानकों/मानदंड के अनुरूप सेवा प्रदान करने के स्तर का माप, आकलन करना ।
  • क्षमता निर्माण के द्वारा व्यावसायिकता विकसित करना ।

हमारे मुख्य कार्यकलाप तथा सेवायें

नियामक कार्यकलाप

  • सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवकर का समाहरण (उद्ग्रहण) तथा वसूली ।
  • शुल्क योग्य वस्तुओं की विनिर्माता इकाइयों तथा सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण और उनकी निगरानी ।
  • घोषणाओं तथा विभाग में फाइल की गई रिटनों की प्राप्ति तथा उनकी जाँच और छानबीन ।
  • तस्करी निवारण तथा शुल्कों और सेवाकर के अपवंचन की रोकथाम ।
  • वस्तुओं और परिवहन के ऊपर सीमा नियंत्रण (बार्डर कंट्रोल ) का प्रवर्तन ।
  • आयातित वस्तुओं और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का कर-निर्धारण, परीक्षण तथा निकासी ।
  • निर्यात संवर्धन उपायों का कार्यान्वयन ।
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तथा उनके सामान की निकासी ।
  • प्रशासनिक और कानूनी उपायों से विवादों का समाधान ।
  • शुल्क प्रतिदाय (ड्रॉ-बैक), शुल्क में छूट (रिबेट) तथा शुल्क वापसी (रीफंड) की स्वीकृति ।
  • बकाया राजस्व की वसूली ।
  • कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर-निर्धारणों की लेखा परीक्षा ।

सेवा संबंधी कार्यकलाप

  • इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा कानून और प्रक्रियाओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करना ।
  • ऑनलाइन सेवाओं द्वारा घोषणाओं , रिटर्न तथा दावों को फाइल करने की सुविधा उपलब्ध कराना ।
  • घोषणाओं, रिटर्न तथा दावों के संसाधन की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना ।
  • बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण हेतु राइट होल्डर्स की सहायता करना ।
  • सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर के मामलों से संबंधित सार्वजनिक पूछताछ पर उत्तरकारी भूमिका निभाना ।
  • नीति के अनुसार क्लाइण्ट के स्थल पर ही सीमा शुल्क सेवाएँ जैसे: वस्तुओं का परीक्षण, निर्यात की जानेवाली वस्तुओं की फैक्टरी स्टफिंग उपलब्ध करवाना ।

हमारी अपेक्षाएँ

नागरिकों से हम निम्नवत अपेक्षा करते हैं कि :

  • देश के कानून का सम्मान एवं उसकी अक्षुण्णता तथा पालन को कायम रखना ।
  • समस्त कर संबंधी दायित्वों को स्वेछापूर्वक निभाना एवं देयकारों की अदायगी हेतु सजगता ।
  • अपने दायित्वों और कानूनी बाध्यताओं का समय पर निष्पादन एवं निर्वाह करना ।
  • सूचना एवं जानकारियां देने में ईमानदारी एवं साफ़गोई बरतना ।
  • पूछताछ तथा सत्यापनों में सहयोग प्रदान करना तथा पूछताछ एवं जाँच/स्त्यापनों में सटीक साफगोई रखना ।
  • अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचना ।

उपर्युक्त हमें प्रभावी तथा दक्षतापूर्वक सेवाएँ उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगे ।

हमारे स्तर / मानदण्ड

अपनी सेवाओं में हम निम्नलिखित समय-मानक अपनाएँगे :

  • सभी लिखित पत्राचार जिसमें घोषणाएँ, सूचनाएं, प्रार्थना पत्र तथा रिटर्न सम्मिलित हैं, सभी की प्राप्ति होने के पश्चात तत्काल या किसी भी स्थिति में 7 कार्य दिवसों के अंदर प्राप्ति पत्र/ पावती भिजवाना।
  • घोषणाओं अथवा कर-निर्धारण से संबंधित मामलों पर हुए निर्णय को उनके प्राप्त होने के दिन से 15 कार्यदिवसों के अंदर सूचित करना ।
  • पूर्ण दावा प्राप्त होने से 3 माह के अंदर वापसी (रीफंड) दावे का निपटान ।
  • निम्नलिखित फाइल किये जाने के 7 कार्य दिवसों के अंतराल के अंदर ड्राबैक देना :
    • घोषणाओं के इलैक्ट्रानिक प्रोसेसिंग के मामले में मैनीफेस्ट फाइल करने की तिथि से ।
    • मैनुअल प्रोसेसिंग के मामले में कागज के रूप में दावा फाइल करने की तिथि से ।
  • जहां किसी भी भेजे हुए माल से संबंधित घोषणा पूर्ण तथा सही हो, माल की निकासी करना :
    • निर्यात के मामले में घोषणा फाइल करने के समय से 24 घंटों के अंदर ।
    • आयात के मामले में घोषणा फाइल करने के समय से 48 घंटों के अंदर ।
  • केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना ।
  • निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल का, निवेदन स्वीकार किये जाने के समय से 24 घंटों के अंदर फैक्टरी परिसरों में ही पूर्ण परीक्षण व निकासी ।
  • निर्धारिती के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा करने से पूर्व कम से कम 15 दिनों पूर्व अग्रिम सूचना देना ।
  • उन जब्त दस्तावेज़ों को, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर आधार न बनाया गया हो, कथित नोटिस जारी करने के 30 दिनों के अंदर छोड़ना, जब तक विधि में अन्यथा प्रावधान न हो ।
  • अन्य क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के लिए यथा निर्धारित समय मानकों का पालन किया जाना ।

उपर्युक्त समय मानकों के यथाशक्य न्यूनतम 80% अनुपालन स्तर तक की लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम प्रयासरत रहेंगे ।

अनुपालन स्तरों में क्रमिक वृद्धि के लिए गहन एवं सूक्ष्म मानीटरिंग, प्रक्रियाओं के मानकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी सम्पन्न सक्षम सेवाओं के प्रयोग इत्यादि द्वारा प्रयास किए जाएँगे ।

हमारी प्रतिबद्धता/ वचनबद्धता

हम प्रयास करेंगे कि :

  • देश तथा देश के नागरिकों की सेवा हेतु तत्पर रहें ।
  • देश की आर्थिक सुरक्षा तथा संप्रभुता की अक्षुण्णता के लिए कार्य करेंगे ।
  • हमारी प्रक्रियाएं तथा संव्यवहार एवं कार्य यथासंभव पारदर्शी हों ।
  • कराधान के स्वेच्छापूर्वक भुगतान अथवा जमा किए जाने हेतु अनुपालन को बढ़ावा, प्रोत्साहन तथा सहायता देंगे ।
  • अपना कार्य निष्पादन :
    – ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ न्यायसम्मत विधि एवं तरीकों से करेंगे
    – निष्पक्षतापूर्वक उचित रूप से करेंगे
    – विनम्रता तथा समझदारीपूर्वक करेंगे
    – वस्तुनिष्ठा तथा पारदर्शितापूर्वक करेंगे
    – सच्चाई, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से करेंगे
    – तत्परता तथा दक्षतापूर्वक करेंगे

इसके अतिरिक्त भी हम प्रतिबद्ध / वचनबद्ध हैं कि

  • सभी अधिकारी शासकीय ड्यूटी के समय पहचान-पत्र रखेंगे तथा सभी वर्दीधारी अधिकारी नाम बैज लगाएंगे।
  • हमें बताई गई वैयक्तिक/व्यक्तिगत तथा व्यावस्स्यिक सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अध्यधीन गुप्त रखा जाएगा।
  • प्राधिकृत अधिकारी ही निर्धारिती के पास जाएँगे।
  • निर्धारिती के कर अनुपालन अभिलेख को उचित सम्मान दिया जाएगा।
  • माल की निकासी को उसके रोकने का कारण बताकर ही रोका जाएगा तथा कोई भी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का बैगेज/सामान कारणों को बताते हुए तथा उनकी उपस्थिति में ही खोला जाएगा।
  • किसी भी परिसर अथवा व्यक्ति की तलाशी से पूर्व उस तलाशी के आधार एवं कारणों को बताया जाएगा।  किसी भी प्रकार की तलाशी का कार्य करने से पूर्व तलाशी लेने वाले अधिकारी स्वयं को व्यक्तिगत तलाशी के लिए प्रस्तुत करेंगे।
  • जाँच अधिकारी विधिमान्य कानूनी उपबंधों तथा आपके अधिकारों व कर्तव्यों के संबंध में बताएँगे एवं जानकारी देंगे।
  • अपील प्रक्रिया एवं जिन प्राधिकरणों या प्राधिकारियों को अपील फाइल की जा सकती है, के विवरण के साथ पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • स्टेकहोल्डर्स (पणधारियों) से हमारी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण के दौरान निरंतर विचार-विमर्श किया जाएगा।  कानून एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन यथासमय विज्ञापित एवं प्रचारित किये जाएँगे।
  • सभी कार्य क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने तथा व्यापार को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सूचना की पहूंच एवं सुविधा से सम्पन्न व समृद्ध बनाने हेतु प्रयास किए जाएँगे।
  • मंडल कार्यालयों/आयुक्तालय/सीमा शुल्क सदन में जनसंपर्क अधिकारी द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।  ऐसे कार्यालयों में जनसंपर्क अधिकारी का नाम तथा दूरभाष संख्या को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।  अपेक्षा अनुरूप संगत सूचना तथा प्रक्रियाओं का विवरण भी प्रदान किया जाएगा।

सेवा के श्रेय एवं उपलब्धियों का आकलन ग्राहक को सेवा प्रदान किए जाने में निरंतर सुधार के उद्देश्य हेतु प्रतिबद्धता के परिणामी पुर्निवेशन (संतुष्टि) से किया जाएगा।

परिवाद तथा शिकायतें

एक प्रतिसंवेदी उत्तरकारी तथा करदाता – हितैषी विभाग होने के नाते हम निम्नलिखित तंत्र पर आधारित प्रक्रिया अपनाएँगे :

  • हम शिकायतों को उनके प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर तत्परता से स्वीकारेंगे तथा प्रयास करेंगे कि उनकी प्राप्ति के 30 कार्यदिवसों के अंदर अंतिम उत्तर दिया जा सके।  यदि अंतिम उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर भेजा जाना संभव नहीं है तो शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर दिया जाएगा।
  • यदि शिकायत पर निर्धारित समय मानकों के भीतर ध्यान नहीं दिया जाता अथवा किया गया निदान/प्रस्तुत समाधान संतोषजनक नहीं है, तो क्षेत्राधिकार विशेष से संबंधित आयुक्त/मुख्य आयुक्त को अपील फाइल की जा सकती है।
  • सामान्य/समान प्रकार के परिवाद तथा शिकायतें जन शिकायत समिति, स्थायी व्यापार सुविधा समिति, क्षेत्रीय सलाहकार समिति एवं संबंधित ओपन हाउस बैठकों से भी की जा सकती है।

शिकायत प्रेक्षण प्रक्रिया की विस्तृत कार्यविधि सी.बी.ई.सी. की वेबसाइट www.cbec.gov.in पर देखी जा सकती है।

शिकायत निवारक अधिकारी

  • कार्य क्षेत्र स्तर पर : एक जनसंपर्क अधिकारी को प्रत्येक आयुक्तालय/सीमाशुल्क गृह में नाम-निर्दिष्ट किया गया है, जिससे सभी परिवाद तथा शिकायतें की जा सकती हैं। शिकायत अधिकारी का आयुक्तालयवार संपर्क विवरण cbec.gov.in पर उपलब्ध है।
    • कोचिन आयुक्तालय के जन शिकायत अधिकारी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है।
    • संयुक्त आयुक्त (का.व सत.),
    • प्रधान आयुक्त का कार्यालय,
    • केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि-682018,
    • मेल आई.डी./E-mail Id :   cxchnpgo@icegate.gov.in
    • दूरभाष/Phone No.:  0484-2393945″
  • बोर्ड के स्तर पर : केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड हेतु आयुक्त (प्रचार) को जन शिकायत अधिकारी के रूप में नाम –निर्दिष्ट किया गया है, जिनका संपर्क विवरण नीचे दिया गया है :
    प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय,  केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क,
    केंद्रीय राजस्व भवन , आई.पी.एस्टेट,  नई दिल्ली -110109
    दूरभाष : 011-23379331 फैक्स : 011-2337074